नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में शख्स को मौत तक जेल की सजा





















नई दिल्ली, केरल की एक अदालत ने बीते साल साढ़े चार वर्षीय दलित बच्ची से बलात्कार करने के एक मामले में 48 साल के शख्स को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सरकारी वकील ने कहा कि दक्षिण भारत में इस साल अगस्त में संसद द्वारा पारित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद यह पहला फैसला था। यह मामला पिछले साल 9 अक्टूबर को कासरगोड जिले का है और इस मामले में 13 महीनों के भीतर जांच और ट्रायल पूरा कर लिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार लड़की एस रवींद्रन के घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह चॉकलेट का वादा कर लड़की को अपने घर में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया।























इस घटना के दो दिनों बाद मां ने बच्ची के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे, तब बच्ची ने इस घटना के बारे में मां को बताया। बाद में मेडिकल जांच में भी इसकी पुष्टि हुई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोषी शख्स ने बच्ची का पहले भी उत्पीड़न किया था। अभियोजक ए प्रकाश ने कहा कि रवींद्रन को एडिशनल सेशन कोर्ट के जज पी एस शशिकुमार ने पॉक्सो अधिनियम 376 ए एंड बी के तहत दोषी पाया।